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35 percent job quota for women
एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: बिहार सरकार ने 8 जुलाई को घोषणा की कि राज्य में सभी सरकारी पदों में से 35 प्रतिशत केवल उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे जो बिहार की स्थायी निवासी हैं। इससे पहले, राज्य के बाहर की महिलाएं भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र थीं। पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दी।
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पहले भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन यह निवास के आधार पर नहीं था। राज्य कैबिनेट ने एक नए वैधानिक निकाय- बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के लिए सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला किया है। कैबिनेट ने आज इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है।"
आयोग युवा कल्याण पर सरकार को सलाह देगा, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभागों के साथ समन्वय करेगा और निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता सुनिश्चित करेगा। यह मादक द्रव्यों के सेवन जैसे सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित करेगा और राज्य के बाहर काम करने वाले बिहार के छात्रों और श्रमिकों का समर्थन करेगा। इस निकाय में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे - सभी की आयु 45 वर्ष से कम होगी। ये पहल आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं (नारी शक्ति) और युवाओं दोनों को सशक्त बनाने के लिए राज्य के प्रयास को दर्शाती है।
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