एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षकों के आंदोलन पर बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारी शिक्षकों या शिक्षाकर्मियों के नाम एफआईआर में हैं, उनके खिलाफ पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हालांकि पुलिस उनके खिलाफ जांच जारी रख सकती है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नौकरी गंवाने वाले शिक्षक अब विकास भवन के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय, प्रदर्शनकारी शिक्षक विकास भवन के सामने सेंट्रल पार्क में स्विमिंग पूल से सटे इलाके में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वे वहां टेंट लगा सकते हैं और बायो-टॉयलेट लगा सकते हैं। हालांकि, यह आंदोलन चरणों में करना होगा और एक बार में 200 से ज्यादा शिक्षक आंदोलन में शामिल नहीं हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने प्रशासन को यह भी सूचित किया कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।