हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण

शुक्रवार को यानि आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने प्रधान नगर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनायी गयी 22 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: शुक्रवार को यानि आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने प्रधान नगर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनायी गयी 22 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल, सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और इसके बाद अदालत के आदेश के बाद सिलीगुड़ी निगम द्वारा सभी अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया।