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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बताया कि रेल विकास निगम लिमिटेड जोका-एस्प्लेनेड लाइन के लिए विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए शहर के मैदान क्षेत्र में अब तक किसी भी पेड़ को नहीं उखाड़ सकता है या पेड़ का प्रत्यारोपण नहीं कर सकता है