जमात-ए-इस्लामी फिर से वैध! यह लड़ सकता है

इस बार बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन ने जमात-ए-इस्लामी के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण को बहाल करने का आदेश दिया है।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : इस बार बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन ने जमात-ए-इस्लामी के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण को बहाल करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को मुख्य न्यायाधीश डॉ. सैयद रिफत अहमद की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह फैसले को जल्द लागू करे।

हालांकि, कोर्ट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह 'तिलार पल्ला' पर कोई फैसला नहीं सुनाया। इस मामले को उसने चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ दिया। 1 अगस्त 2013 को हाई कोर्ट ने जमात के पंजीकरण को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले के साथ ही पार्टी को करीब एक दशक बाद फिर से चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिल गया।