स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया। मामले में सुनावई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात पर आपत्ति जताई कि 8 जनवरी के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया।