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AR Rahman
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रहमान की अपील को स्वीकार करते हुए कहा, 'हमने अपील को मंजूर कर लिया है और एकल न्यायाधीश के आदेश को सैद्धांतिक रूप से रद्द कर दिया है।'