Cattle Smuggling : पशु तस्करी मामले में अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी

मनीष कोठारी की जमानत अर्जी दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने 9 जून को पारित एक आदेश में कोठारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने का मंच सही नहीं है। 

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Jagganath Mondal
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Court rejects bail application

cattle smuggling case

एएनएम न्यूज, ब्यूरो : भारत-बांग्लादेश सीमा (India-bangladesh Border)  पर कथित पशु तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी (TMC) नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) के चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered accountant) मनीष कोठारी की जमानत अर्जी दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने 9 जून को पारित एक आदेश में कोठारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने का मंच सही नहीं है। 

सूत्रों के मुताबिक अपने आवेदन में, कोठारी ने इस आधार पर नियमित जमानत मांगी थी कि इस मामले में अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। ईडी के अनुसार, कोठारी ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीएम ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले टीएमसी के बीरभूम (Birbhum) जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की शेल कंपनियों के माध्यम से पशु तस्करी रैकेट की आय को गबन करने में मदद की। मंडल भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।