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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पास नई आबकारी नीति 2021 को लागू करने की शक्ति है और यह इसके अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही अदालत ने 30 सितंबर से पुरानी नीति के तहत निजी क्षेत्र में भारतीय शराब की बिक्री के लिए एल-7 लाइसेंस वाली खुदरा दुकानों को बंद करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने ऐसे ही एक लाइसेंस धारक रतन सिंह द्वारा इन दुकानों को बंद करने पर रोक लगाने के आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया नए तंत्र से उनके किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
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