स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम कोई लाइसेंस जारी नहीं

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स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम कोई लाइसेंस जारी नहीं

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गोवा में स्थित सिली सोल्स कैफे एंड बार नामक रेस्त्रां के संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अदालत ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को समन जारी करते हुए यह टिप्पणी की। ईरानी ने मानहानि के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की है।