स्वयं अपना अपराध कबूल किया, मृत्युदंड देने की मांग को अदालत ने किया खारिज

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Harmeet
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स्वयं अपना अपराध कबूल किया, मृत्युदंड देने की मांग को अदालत ने किया खारिज

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मृत्युदंड देने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया पर उसे दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने खचाखच भरी अदालत में बुधवार शाम 6 बजे के बाद सुनाए अपने फैसले में यासीन को दो धाराओं में उम्रकैद, एक में 10 वर्ष व एक में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के अनुसार सभी सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि दोषी ने स्वयं अपना अपराध कबूल किया है और उसे मृत्युदंड देने का कोई आधार नहीं है।