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रोड एक्सीडेंट करके भागे तो होगी 10 साल की सजा
लोकसभा में प्रस्तावित नए कानून की जानकारी देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी।