स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आप की घरों तक राशन पहुंचाने की योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार कोई दूसरी घर-घर योजना शुरू कर सकती है लेकिन वह इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं का उपयोग नहीं कर सकती।