UTTAR PRADESH

163
डीएम संबल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने 10 दिसंबर 2024 तक बीएनएसएस की धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। इस धारा के तहत बिना पूर्व अनुमति के 5 या अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।