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राज्य ने इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के मालिकों के लिए अगले साल 31 मार्च तक टैक्स का बोझ कम करने का फैसला किया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस और अतिरिक्त टैक्स के मामले में छूट मिलने की जानकारी है।