Rouse Avenue Court

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अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए, तिहाड़ जेल अधिकारियों को आवेदक अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करने और उपचार का लाभ उठाने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 19 जून,