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Irregularities in recruitment rules : ममता के ख़ास ने स्वीकारी नगर पालिकाओं में भर्ती के नियमों में गड़बड़ी
उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका के मामले में भर्ती के लिए नियम यह है कि प्रक्रिया संबंधित नगर पालिका (Municipality) और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति द्वारा संचालित की जानी चाहिए।