INDIA

दीवानी और आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
संविधान पीठ अपने 2018 के फैसले से सहमत नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के स्थगन आदेशों को स्वचालित रूप से हटा दिया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।