Governor CV Anand Bose

Supreme Court
अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में, राज्य ने तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा बिना कोई कारण बताए विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 200 के आदेश के विपरीत है।