'पुलिस फेल हुई तो...', सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, राज्य में हड़कंप

अगर किसी कारण से एसआईटी फेल हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुवन की बेंच ने दिया।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सीबीआई जांच स्थगित। तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की बेटी के खिलाफ भद्दी टिप्पणियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की है। फिलहाल सीबीआई मामले की जांच नहीं करेगी। एसआईटी गिरफ्तार दो महिलाओं की पुलिस द्वारा पिटाई के आरोपों की जांच करेगी।

आज सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक बेंच बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बेंच फिलहाल एसआईटी की जांच की निगरानी करेगी। अगर किसी कारण से एसआईटी फेल हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुवन की बेंच ने दिया।

सूत्रों के मुताबिक एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी आकाश मघारिया कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को उनके नेतृत्व में जांच करने और जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज कराने वाली दो महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।

संयोग से, अभिषेक की बेटी की अभद्र टिप्पणी के समर्थन में ताली बजाने के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि हिरासत में पुलिस ने दोनों महिलाओं की जमकर पिटाई की। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।