फेरीवालों को स्ट्रीट वेंडर के रूप में कानूनी दर्जा प्रदान

प्रमाण पत्र के साथ एक फेरीवाले को केएमसी को वार्षिक शुल्क के रूप में 800 रुपये का भुगतान करना होगा - 300 रुपये संरक्षण शुल्क के रूप में और 500 रुपये वार्षिक उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : शुक्रवार को कोलकाता (kolkata) नगर निगम के एक मेयर परिषद सदस्य ने 19 फेरीवालों को वेंडिंग प्रमाणपत्र (vending certificates) सौंपते हुए कहा कि अगर हॉकर उनके लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वे सड़कों पर सामान बेचने का अपना अधिकार खो सकते हैं। प्रमाणपत्र एक दस्तावेज है जो फेरीवालों (hawkers) को सड़क विक्रेता के रूप में कानूनी दर्जा प्रदान करता है। स्ट्रीट वेंडर्स (street vendors) अधिनियम 2014, एक केंद्रीय कानून है, जिसने स्थानीय अधिकारियों के लिए फेरीवालों को प्रमाणपत्र प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। प्रमाण पत्र के साथ एक फेरीवाले को केएमसी को वार्षिक शुल्क के रूप में 800 रुपये का भुगतान करना होगा - 300 रुपये संरक्षण शुल्क के रूप में और 500 रुपये वार्षिक उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में।