स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : शुक्रवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) विश्वविद्यालय कानून विधेयक, बंगाल विधानसभा से पारित हो गया। नए कानून के तहत राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों (West Bengal University) में कुलपतियों की नियुक्ति पर निर्णय के लिए तीन के बजाय पांच सदस्यीय नई खोज-सह-चयन समिति का गठन किया है।
समिति में (Mamta Banerjee) मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद सहित तीन प्रतिनिधि होंगे। इससे पहले तीन सदस्यीय सर्च कमेटी में राज्य सरकार, राज्यपाल और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते थे, जो कुलपतियों की नियुक्ति पर निर्णय लेते थे। अब इसमें विवि के प्रतिनिधि नहीं होंगे।