स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य में पंचायत चुनाव (panchayat elections) केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होंगे। कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका (petition) को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है और सूबे में मौजूदा हालातों के मद्देनजर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के मकसद से ही हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। पंचायत चुनाव की तारीख 8 जुलाई की है, लेकिन हाई कोर्ट ने 48 घन्टे के ही अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया।