स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने पश्चिम बंगाल में BJP के नेताओं के घरों का घेराव करने के सत्तारूढ़ टीएमसी (TMC) के पांच अगस्त के कार्यक्रम पर रोक (Ban) लगा दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की 21 जुलाई की शहीदी दिवस रैली में घेराव का आह्वान किया था, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamta banerjee) ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान को समर्थन भी दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘ जिस की लाठी उस की भैंस’’ उन्होंने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से आने वाले इस तरह के बयान को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर होना चाहिए। यह दावा करते हुए कि विरोध प्रदर्शन की कमान अभिषेक ने संभाली थी और मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की थी।