कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने राजू झा(Raju Jha) की हत्या मामले में सीबीआई ((CBI) जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने राजू झा(Raju Jha) की हत्या मामले में सीबीआई ((CBI) जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही जस्टिस राजशेखर मंथा ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोयला तस्करी (Coal Scam) का मामला हत्या से जुड़ा है। घटना के दिन अब्दुल लतीफ राजू झा के साथ उसी कार में था, जिसका नाम कोयला तस्करी मामले की चार्जशीट में है इसलिए, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कोयले की तस्करी और हत्या के बीच संबंध है।