West Bengal: जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश के खिलाफ केस

36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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Kanak Shaw
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाले मामले को मंजूर कर लिया।प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। बोर्ड ने जस्टिस सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ से अनुमति मांगी थी। नौकरी गंवाने वाले शिक्षक भी खंडपीठ का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनका बयान सुने बिना ऑर्डर कैसे कैंसल करें? बेरोजगारों के मामले पर सवाल उठा रहे हैं। मालूम हो कि कल नहीं बल्कि इसी सप्ताह खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की सुनवाई होने की संभावना है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने एप्टीट्यूड टेस्ट और साक्षात्कार प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया। संरक्षण नीति का पालन न करने का मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने उस निर्देश को चुनौती दी थी।