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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) को निर्देश दिया कि वह मणिपुर (Manipur) में नग्न परेड कराते हुए एक वीडियो में दिख रही महिलाओं के बयान दर्ज करने की दिशा में आगे न बढ़े क्योंकि इस मुद्दे पर दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिलाओं की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा की दलीलों पर ध्यान दिया कि सीबीआई ने उन्हें आज गवाही देने के लिए बताया है। केंद्र और मणिपुर (Manipur) सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
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