बंगाल में ‘केरला स्टोरी’ बैन पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा, फिल्म देश के बाकी हिस्सों में रिलीज हुई है, पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है।

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Sneha Singh
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एएनएम न्यूज, ब्यूरो: शुक्रवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म देश के बाकी हिस्सों में शांतिपूर्वक चल रही है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे राज्य में प्रतिबंधित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा, फिल्म देश के बाकी हिस्सों में रिलीज हुई है, पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है।

 

फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा फिल्म राज्य में तीन दिनों तक सिनेमाघरों में चली। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर फिल्म देश के अन्य हिस्सों में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं?.. अगर जनता इसे देखना नहीं चाहती है, तो नहीं देखेगी। पीठ ने कहा, इसका फिल्म के आर्टिस्टिक वैल्यू से कोई लेना-देना नहीं है, फिल्म अच्छी हो सकती है, या यह खराब हो सकती है, या अप्रासंगिक हो सकती है। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।