महिला टीचर पर लगा गंभीर आरोप

उन्होंने अपर सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें बताया कि उसे इस घटना के बारे में 30 सितम्बर, 2023 को बेटे का मोबाइल चैट देखा तब जानकारी हुई। 

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कानपुर (Kanpur) के कैंट स्कूल में एक शिक्षिका का 10वीं के छात्र को यौन प्रलोभन (sexually luring) देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कोर्ट (court) ने कैंट पुलिस (police) को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं, कैंट पुलिस (Cantt Police) के मुताबिक कोर्ट के आदेश मिलते ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। शुक्लागंज निवासी छात्र के पिता के मुताबिक, लगातार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जांच के नाम पर टरकाते रहे। एक माह से बेटे का मोबाइल भी नहीं लौटाया है। पुलिस के मामला लटकाने के कारण वह कोर्ट की शरण में गए। उन्होंने अपर सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें बताया कि उसे इस घटना के बारे में 30 सितम्बर, 2023 को बेटे का मोबाइल चैट देखा तब जानकारी हुई।