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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अगर आपका बैंक अकाउंट किसी को-ऑपरेटिव बैंक में है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
आरबीआई (RBI) की तरफ से 31 मार्च को खत्म वित्तीय वर्ष 2022-23 में आठ को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्टी भी लगाई है। आपको बता दें को-ऑपरेटिव बैंकों के जरिये ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विस का विस्तार हुआ है। लेकिन इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते आरबीआई को कठोर कदम उठाना पड़ा है।
इन बैंकों के लाइनसेंस हुए रद्द
1. मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक
2. मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक
4. रुपी को-ऑपरेटिव बैंक
5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
6. लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक
7. सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक
आरबीआई की तरफ से ऊपर बताए गए बैंकों के लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पलान नहीं करने के कारण किए गए। साथ ही भविष्य में इनकम की संभावनाओं की कमी जैसे कारणों से भी रद्द किए।
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