इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज एक और राहत मिली है। दरअसल, राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (petition) को शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।