नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए सर्कार के नए नियम

बता दें कि सरकार द्वारा नियमों के तहत नर्सिंग संस्थान खोलने की अनुमति से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य किया है। इसी के तहत इन संस्थानों में सीटें निर्धारित की जाएंगी। 

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : प्रदेश सरकार (state government) द्वारा नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज (nursing schools and college) खोलने के लिए नए नियमों तैयार (New rules of Government) कर लिया हैं। इन संस्थानों के लिए आधारभूत ढांचा, अध्यापन स्टाफ, उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं को जरूरी किया गया है। बीते समाय में जिन लोगों ने नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए आवेदन पत्र दिए थे। प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी लोगों के आवेदन को स्वीकार कर नए नियमों के तहत ही स्कूल और कॉलेज को खोलने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि सरकार द्वारा नियमों के तहत नर्सिंग संस्थान खोलने की अनुमति से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य किया है। इसी के तहत इन संस्थानों में सीटें निर्धारित की जाएंगी।