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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: CAA के तहत आवेदन के लिए सरकार ने वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप CAA-2019 भी लॉन्च किया है। 'CAA-2019' मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन किए जा सकेंगे। कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुका है, वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
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