Supreme Court : हत्या और रेप के आरोप में दोषी ठहराए गए शख्‍स को 40 साल बाद मिली जमानत

घटना वर्ष 1983 की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपनी उम्र को देखते हुए शख्‍स जमानत बढ़ाए जाने का हकदार है, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का अंतिम निपटारा न हो जाए।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय (75-year-old man) शख्‍स को जमानत (bail) दे दी है। 1983 में हुई वारदात के मामले में शख्‍स को 40 साल बाद दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मुकदमे के निपटारे में देरी को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग शख्‍स को जमानत दे दी। घटना वर्ष 1983 की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपनी उम्र को देखते हुए शख्‍स जमानत बढ़ाए जाने का हकदार है, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का अंतिम निपटारा न हो जाए।