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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केरल उच्च न्यायालय ने एक 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की गर्भपात की याचिका को खारिज करने वाले अपने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया और उसे 26 हफ्ते से अधिक लंबे गर्भ को चिकित्सीय तरीके से खत्म कराने की अनुमति दे दी।