इसके साथ ही अगर सह यात्रियों के मना करने के बाद भी कोई भी यात्री सफर के दौरान सिगरेट (cigarette) पीता है तो उस पर रेलवे (Railways) की तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: स्मोकिंग (smokers) करने वालो के लिए रेलवे की तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं। रेलवे अधिनियम (Railways Act) की धारा 167 के तहत ट्रेन में धूम्रपान (Smoking) करना एक अपराध है। इसके साथ ही अगर सह यात्रियों के मना करने के बाद भी कोई भी यात्री सफर के दौरान सिगरेट (cigarette) पीता है तो उस पर रेलवे (Railways) की तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेन में माचिस (Matchbox) जलाना भी वर्जित है। इसके लिए रेलवे की तरफ से 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।