RBI के फैसले से कर्जदारों को मिली बड़ी राहत

RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूरी कर्ज अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदाता को लौटाने होंगे।

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Kalyani Mandal
14 Sep 2023
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कर्जदारों (Borrowers) के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूरी कर्ज अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदाता को लौटाने होंगे। साथ ही जो भी शुल्क लगाया गया है, उसे हटाना होगा। इसका पालन नहीं करने पर बैंकों को पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।