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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायधीशों वाली संविधान पीठ के सामने अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने से जुड़ी याचिकाओं के एक समूह की निर्धारित सुनवाई से कुछ दिन पहले IAS अधिकारी शाह फैसल (IAS officer Shah Faesal) ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान (constitutional provision) अतीत की बात है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। फैसल ने ट्विटर पर लिखा कि ''मेरी तरह अधिकतर कश्मीरियों के लिए (अनुच्छेद) 370 अतीत की बात है। हिंद महासागर में झेलम और गंगा हमेशा के लिए विलीन हो गई हैं। इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। अब सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है।''