आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ‘केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: देश में सीवर सफाई (sewer cleaning) के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला लिया है। आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा (compensation) देना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ‘केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।