अदालत के अनुसार, कानून में इस्तेमाल की गई भाषा यह साफ करती है कि 'रिश्तेदार' शब्द में वह महिला शामिल नहीं होगी जिसके साथ पुरुष ने विवाह के बाहर यौन संबंध बनाए हैं।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केरल हाईकोर्ट (Kerala High) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। केरल हाई कोर्ट ने माना कि पति की प्रेमिका या शादी से बाहर यौन संबंध (sexual relations) बनाने वाली महिला पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अदालत के अनुसार, कानून में इस्तेमाल की गई भाषा यह साफ करती है कि 'रिश्तेदार' शब्द में वह महिला शामिल नहीं होगी जिसके साथ पुरुष ने विवाह के बाहर यौन संबंध बनाए हैं। यह आदेश एक महिला की याचिका (petition) पर पारित किया गया जिसमें आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोप लगाया गया था।