हिंदू-मुस्लिम विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के अनुसार, एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू लड़की के बीच का विवाह वैध नहीं हो सकता। वहीं मुस्लिम लाॅ भी इसके खिलाफ है। भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ हो।

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Sneha Singh
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Inter Religious Marriage

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अंतरधार्मिक विवाह पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के अनुसार, एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू लड़की के बीच का विवाह वैध नहीं हो सकता। वहीं मुस्लिम लाॅ भी इसके खिलाफ है। भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ हो।