हाईकोर्ट ने जमानत याचिका (bail plea) खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर (surrender) करने का आदेश दिया है। तीस्ता को बीते साल 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने गिरफ्तार किया था।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 2002 दंगों के बाद गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat government) ने आरोपी तीस्ता सीतलवाड (Teesta Setalvad) की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका (bail plea) खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर (surrender) करने का आदेश दिया है। तीस्ता को बीते साल 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने गिरफ्तार किया था। तीस्ता पर आरोप है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रची और इसके लिए सबूतों से छेड़छाड़ की और उनको तोड़-मरोड़ कर पेश की।