अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए, SC का सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 'अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जानमाल का नुकसान न हो और न ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या भड़काने वाले बयान या भाषण हों।'

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Sneha Singh
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instructions from SC

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: हरियाणा (Haryana) के नूंह में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त निर्दे दिए है। दरअसल, इस हिंसा को लेकर कोर्ट में एक याचिका (petition) दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 'अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जानमाल का नुकसान न हो और न ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या भड़काने वाले बयान (hateful or inciting statements) या भाषण हों।'