हाईकोर्ट से एन. चंद्रबाबू नायडू को राहत

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है।

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chandrababu naidu

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। नायडू की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली कोर्ट ने अस्थायी जमानत दी और मामले में 16 अक्तूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने सीआईडी विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।