ज्ञानवापी केस का फैसला! HC का बड़ा आदेश

कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई को बेवजह टाला न जाए। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

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Sneha Singh
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Gyanvapi case

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में मिले शिवलिंग के पूजा की मांग वाली अर्जी को 8 सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई को बेवजह टाला न जाए। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।