Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला कि व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी।

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Sneha Singh
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Muslim side

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने की अनुमति दी है। वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला कि व्यासजी तहखाने (Vyasji Tahkhana) में पूजा जारी रहेगी।