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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : नये साल में 2500 से ज्यादा निजी बसों का परमिट रद्द हो सकता है। कलकत्ता हाइकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक ऐसा होने जा रहा है। निजी बस मालिकों के मुताबिक, अगर कलकत्ता हाइकोर्ट का यह आदेश लागू हुआ, तो एक तरफ निजी बस सेवा चरमरा जाएगी। वहीं दूसरी ओर कलकत्ता शहर में आम लोगों की परेशानी बढ़ जायेगी। दरअसल, पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्त के 2009 के एक मामले के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 15 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बाद शहर में कोई भी बस नहीं चलायी जानी चाहिए।
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