Elvish Yadav Case: नोएडा पुलिस क्यों बोली- 'गलती से मिस्टेक हो गया'?

इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए और अल्प्राजोलम आते हैं। इनमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है। लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

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Pawan Yadav
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सांपों के जहर की तस्करी मामले (snake venom smuggling case) में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव (Elvish Yadav Snake Venom Case) को राहत मिली है। नोएडा पुलिस (Noida Police) की तरफ से एल्विश यादव पर से NDPS एक्ट हटा दिया गया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक, एक लिपकीय गलती हो गई थी। 

क्या है NDPS एक्ट?

जबकि 8/20 एक्ट में नारकोटिक्स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्‍ट (NDPS Act) 1985 के तहत कार्रवाई होती है। इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया। इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने-बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है। इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए और अल्प्राजोलम आते हैं। इनमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है। लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसमें 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।