अब पुरानी गाड़ियों को खरीदने पर उसके दस्तावेज परिवहन विभाग के पास जमा देने होंगे। विभाग की ओर से इसकी जिम्मेदारी राज्य के 55 आरटीओ एवं एआरटीओ को दी गई है।
एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: पिछले दिनों अपराधी सेकंड हैंड गाड़ियों का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दे रहे थे। अब परिवहन विभाग ने सेकंड हैंड और पुराने गाड़ियों की खरीद फरोख्त के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पुरानी गाड़ियों को खरीदने पर उसके दस्तावेज परिवहन विभाग के पास जमा देने होंगे। विभाग की ओर से इसकी जिम्मेदारी राज्य के 55 आरटीओ एवं एआरटीओ को दी गई है। प्रति माह पुराने वाहन की खरीद व बिक्री के तथ्य लिखित एवं डिजिटल के तौर पर विभाग को भेजनी होगी।
फिलहाल कोई भी पुरानी गाड़ी व बाइक को बेच देता है अब ऐसा नहीं हो पायेगा। कार बिक्री में संबंधित कंपनी को बिजनेस लाइसेंस लेना होगा और कोई भी गाडी को बेचने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले दोनों का पक्ष लिखित में करार होगा जिसकी पूरी जानकारी विभाग के पास होगी।