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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह नियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो जाएगा।
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